नहीं दे पाएंगे ट्रैफिक पुलिस को चकमा, ड्राइविंग लाइसेंस और ई-चालान के बदल रहे नियम, जानिए

रोड पर सुरक्षित ड्राइव करने के लिए भारत सरकार द्वारा यातायात के कुछ नियम बनाए गए हैं। अगर आप इनका पालन करते हैं तो रोड पर सुरक्षित ड्राइव कर सकते हैं। आप लोगों ने न्यूज़ चैनल और न्यूज़पेपर में रोजाना ही कोई ना कोई रोड दुर्घटना के बारे में पढ़ा या सुना ही होगा। अक्सर लोगों के द्वारा लापरवाही होने की वजह से या फिर यातायात के नियमों का पालन ना करने से ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यातायात के नियम फॉलो नहीं करते हैं, जिसके कारण खुद की और दूसरों की जान को भी खतरे में डाल देते हैं। वैसे देखा जाए तो यातायात से जुड़े हुए बहुत से नियम है परंतु लोग इनका ठीक प्रकार से पालन नहीं करते हैं। देश में ज्यादातर लोग कार या बाइक चलाते वक्त अपने पास फर्जी दस्तावेज रखते हैं, जिनके माध्यम से यह ट्रैफिक पुलिस को चकमा देने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर राज्यों में ट्रैफिक पुलिस के पास दस्तावेजों को तुरंत सत्यापन करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण फेक दस्तावेज दिखाकर लोग ट्रैफिक पुलिस से बच जाते हैं, लेकिन अगर आप भी ऐसा करते हैं तो अब आपको सावधान रहना होगा। जी हां, क्योंकि अब ट्रैफिक अधिकारियों के पास आपका हर दस्तावेज पहले से ही मौजूद रहेगा।

अब ट्रैफिक पुलिस को चकमा देना होगा नामुमकिन

आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन किया है, जिसके तहत एक सूचना प्रौद्योगिकी पोर्टल के माध्यम से सभी ड्राइविंग लाइसेंस, ई-चालान और वाहन संबंधित अन्य दस्तावेजों का रखरखाव किया जाएगा। सरकार ने शनिवार को कहा है कि एक सूचना प्रौद्योगिकी पोर्टल के माध्यम से एक अक्टूबर 2020 से ड्राइविंग लाइसेंस और ई चालान सहित वाहन संबंधित दस्तावेजों का रखरखाव किया जाने वाला है। खबरों के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है कि वाहन दस्तावेजों की चेकिंग के दौरान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वैध पाए गए वाहनों के दस्तावेजों की जांच होने पर वाहन के मालिक से कोई कागज नहीं मांगें जायेंगें।

लाइसेंस की जानकारी पोर्टल पर रहेगी अपडेट

मिली जानकारी के अनुसार ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों के पास अब आपके ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी हुई सभी प्रकार की जानकारियां पहले से ही मौजूद रहने वाली हैं। सरकार ने ऐसा कहा है कि लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा अयोग्य या निरस्त किए गए ड्राइविंग लाइसेंस का विवरण पोर्टल में रिकॉर्ड किया जाएगा और इन सभी जानकारियों को समय के साथ-साथ अपडेट भी किया जाता रहेगा।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के बयान के अनुसार मोटर वाहन नियम 1989 में किए गए संशोधन के बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब मोटर वाहन नियमों की बेहतर निगरानी की जाएगी। एक अक्टूबर से पोर्टल के माध्यम से वाहन संबंधित दस्तावेजों और ई-चालान का रखरखाव किया जाने वाला है। नए नियमों के अनुसार अब वाहन के मालिकों को ट्रैफिक पुलिस को अपने लाइसेंस, प्रदूषण संबंधित दस्तावेज दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

वैसे देखा जाए तो नए नियमों के अनुसार जो लोग यातायात के सभी नियमों का पालन करते हैं उनके लिए काफी अच्छी सुविधा हो गई है क्योंकि अब वाहन मालिक से गाड़ी के कागजात नहीं दिखाने पर सवाल नहीं उठाए जायेंगें। अगर किसी कारण से चालान हो भी जाता है और वाहन का मालिक चालान का भुगतान नहीं करता तो परिवहन संबंधित टैक्स जमा करना पड़ेगा।