मित्रों! अब हफ्ते में 2 नहीं बल्कि 3 दिन करो आप आराम, मोदी सरकार ने बनाया तीन दिन का नया श्रम कानून

आज के इस भागदौड़ भरी लाइफ में महंगाई काफी बढ़ चुकी है ऐसे में व्यक्ति जितना अधिक कमाता है उससे कहीं गुना अधिक उसके खर्चे हो जाते हैं. वहीं बहुत से लोग बिना किसी छुट्टी के लगातार काम करने में जुटे रहते हैं तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें हफ्ते की एक छुट्टी का बेसब्री से इंतजार रहता है. छुट्टी लेना आखिर किसे पसंद नहीं होता फिर चाहे वह कोई सरकारी कर्मचारी हो या फिर प्राइवेट कर्मचारी. छुट्टी का नाम सुनते ही सब किसी के चेहरों पर अलग ही स्माइल देखने को मिलती है. कुछ लोगों को कंपनी में काम करने के दौरान गिनती की छुट्टियां मिलती है ऐसे में वह उन छुट्टियों को बचा कर रखते हैं ताकि वह जरूरत के समय उस अवकाश को लेकर इंजॉय कर सके. लेकिन अगर आप भी छुट्टी के दिन आराम करना पसंद करते हैं तो यह खास खबर केवल आपके लिए ही है. दरअसल अवकाश से जुड़ी इस खबर को जानकर आप काफी खुश हो जाएंगे तो आईये बताते हैं आपको पूरी खबर के बारे में.

बदल सकते हैं छुट्टी के नियम

वैसे तो हर कंपनी में हफ्ते के 2 दिन छुट्टी दी जाती है जिसे हम वीकेंड के तौर पर भी जानते हैं. यह छुट्टी शनिवार और रविवार के दिन की होती है लेकिन अब सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों को एक और दिन की छुट्टी से रोजमर्रा कामों से राहत मिल सकती है. बता दे कि मोदी सरकार के नए नियमों के अनुसार अब व्यक्ति को हफ्ते में 5 दिन की जगह केवल 4 दिन ही नौकरी पर जाना होगा और बाकी बचे हुए 3 दिन में उसे छुट्टी रहेगी जिसमें व्यक्ति अपनी मर्जी के अनुसार कुछ भी कर सकता है. खबरों के अनुसार मोदी सरकार जल्द ही श्रम के नए कानून बनाने वाली है जिसके चलते हर हफ्ते में 3 दिन की छुट्टी दी जाएगी.

अब करना होगा 4 दिन काम

खबरों की मानें तो नए लेबर कोड नियमों में से यह विकल्प भी रखा जाएगा कि छुट्टी को लेकर कंपनी और कर्मचारी आपसी सहमति से अपना फैसला ले सकते हैं. इन नए नियमों के अनुसार सरकार ने आपके काम के घंटे बढ़ाकर 12 कर दिए हैं. वही एक हफ्ते में काम करने की अधिकतम सीमा 48 घंटे रखी गई है. ऐसे में हफ्ते में काम के दिन आपके लिए घट सकते हैं.

5 घंटे के काम के बाद मिलेगा आराम

नए श्रम कानून के अनुसार काम करने के लिए 12 घंटे का प्रस्ताव पेश किया गया है और साथ ही काम के दौरान 15 से 30 मिनट के ब्रेक के बारे में भी कहा गया है. यदि कोई व्यक्ति इस ब्रेक के दौरान काम करता है तो उसे ओवरटाइम में शामिल करने का प्रावधान बनाया जा सकता है हालांकि जो नियम अभी चल रहे हैं उनके अनुसार 30 मिनट से कम समय को ओवरटाइम के योग्य नहीं माना जाता है इसके अलावा कर्मचारी को 5 घंटे से ज्यादा काम करने की भी मनाही है. कहा जा रहा है कि नए ड्राफ्ट कानून के अनुसार अब कर्मचारियों को हर 5 घंटे के बाद आधा घंटा रेस्ट जाएगा.

पीएफ में होगी बढ़ोतरी

इन नए ड्राफ्ट कानूनों के अनुसार बेशक अब कर्मचारियों के वेतन में कमी देखने को मिल सकती है लेकिन उनको पीएफ में बढ़ोतरी की जाने वाली है दरअसल उनके वेतन के स्ट्रक्चर में बदलाव आने वाला है ऐसे में उनकी टेक होम सैलेरी कम की जा सकती है जबकि पीएफ अमाउंट को बढ़ाया जाने वाला है.