इस वजह से सैफ अली खान के 5000 करोड़ की पैतृक संपत्ति में से तैमुर को नहीं होगा एक रुपया भी नसीब

सैफ अली खान और करीना कपूर के लाडले बेटे तैमुर अली खान  बॉलीवुड के सबसे चर्चित स्टार किड में से एक है और वही तैमुर के पिता सैफ अली खान नवाब खानदान के दसवें नवाब है और इनके नाम पर पटौदी खानदान की अच्छी खासी पैतृक संपत्ति है और इनकी कुल पैतृक संपत्ति मध्यप्रदेश से लेकर, हरियाणा और दिल्ली समेत कई दूसरे राज्यों तक में फैली हुई है और वही सैफ अली खान का भोपाल की हजारों करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी पर कुछ विवाद चल रहा है और ऐसे में उनकी ये प्रॉपर्टी इस समय विवादों में फंसी हुई है और इस वजह से पिता सैफ अली खान के इस हजारों करोड़ रुपये की संपत्ति में से उनके बेटे तैमुर अली  खान को उनका हिस्सा नहीं मिल पायेगा और इसके पीछे एक बड़ी वजह है और इसके बारे में हम आपको आज बताने जा रहे है तो आइये जानते है क्या है मामला

बता दे इस विवाद की वजह ये है की भोपाल में नवाब खानदान के पास करीब 5000 करोड़ रुपये  से ज्यादा की संपत्ति है और भोपाल के आखिरी नवाब हमीदुल्ला खान और हमीदुल्ला खान के पास को बेटा नहीं था बल्कि इनकी बस दो बेटियां ही थी जिसमे से बड़ी बेटी का नाम आबिदा सुल्तान था और छोटी बेटी का नाम साजिदा सुल्तान था और ऐसे में हमीदुल्ला खान का कोई वारिस तो था नहीं इस वजह से उनकी पूरी प्रॉपर्टी की वारिस उनकी बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान होती पर आबिदा ने अपना घर पाकिस्तान में बसा लिया और इस वजह से ये पूरी प्रॉपर्टी साजिदा सुल्तान को मिल गयी जो की हमीदुल्ला खान की छोटी बेटी थी |

वही साजिदा सुल्तान की शादी नवाब इफ्तिखार अली के साथ हुई और इस शादी से साजिदा को एक बेटा हुआ और दो बेटियां हुई जिनमे से इनके बेटे का नाम मंसूर अली खान पटौदी था और मंसूर अली खान से ही शर्मिला टैगोरे की शादी हुई थी और एस तरह से सारी साजिदा के बाद उनकी प्रॉपर्टी पर मंसूर अली और शर्मीला टैगोर के बच्चों का हक होना चाहिए पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि एनिमी प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार हमीदुल्ला खान की पूरी प्रॉपर्टी का वारिस उनकी छोटी बेटी को नहीं बल्कि उनकी बड़ी बेटी आबिदा को माना गया क्योंकि पैतृक संपत्ति पर हमेशा बड़े बेटे या बेटी का हक होता है और इस वजह से इस प्रॉपर्टी का वारिस आबिदा को माना गया जो की साल 1950 में  पाकिस्तान में जाकर बस गयी थी

जानकरी के लिए बता दे एनिमी प्रॉपर्टी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2016 के लागू होने और एनिमी सिटीजन की नई परिभाषा के बाद विरासत में मिली ऐसी प्रॉपर्टीज से भारतीय नागरिकों का मालिकाना हक खत्म कर दिया गया है ऐसे में जो भी हमीदुल्ला खान की प्रॉपर्टी थी वो कभी मंसूर अली खान की हुई ही नहीं तो इस वजह से इस संपत्ति में से सैफ अली खान को हिस्सा मिलना भी मुश्किल है और अभी इस संपत्ति पर काफी विवाद चल रहा है और  जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक ये प्रॉपर्टी किसी की भी नही हो सकती है |जानकरी के लिए बता दे भोपाल में नवाब खानदान के पास करीब2700 एकड़ जमीन है और करीब 5000 करोड़ रुपये  से ज्यादा की इसकी कीमत है और इन जमीनों पर मुकदमा चल रहा है और जब तक कोई फैसला नहीं आता तब तक किसी को कोई भी हिस्सा नि मिलेगा |