आर्यन खान को कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार, जाने NCB ने क्या क्या कहा

आर्यन खान इन दिनों पूरे भारत देश में छाए हुए हैं. दरअसल हाल ही में उन्हें एनसीबी ने नशीली दवाओं के साथ क्रूज़ पार्टी में गिरफ्तार किया था जिसमे टीम ने उनके इलावा 7 और लोगों को भी रंगे हाथों पकड़ा था. इनमे से आर्यन के दोस्त अरबाज के जूतों में एनसीबी को चरस जैसा घिनोनी वस्तु भी बरामद हुई थी. ख़बरों के अनुसार आर्यन खान ने खुद अपने ड्रग्स सेवन की बात को कबूला था जिसके चलते पिछली बार उनकी जमानत याचिका को ख़ारिज किया गया था ल्रेकिन अब कहा जा रहा है कि गुरुवार की सुबह 11 बजे एक बार फिर से इस मामले में आर्यन खान की सुनवाई की जाने वाली हैं. ऐसे में अब आर्यन को एक और रात जेल की चार दीवारों में काटनी पड़ सकती है.

बताया जा रहा है कि मामले में आर्यन खान को राहत [पहुंचाने और उन्हें बेल दिलवाने के लिए कोर्ट में उनके वकील सतीश मानशिंदे और अमित देसाई ने पूरी कोशिश की थी परन्तु उनके सब प्रयासों के बावजूद भी मुंबई की सेशंस कोर्ट ने आर्यन खान के इलावा मुनमुन ध्मीचा और अरबाज़ मर्चेंट की जमानत याचिका को इनकार कर दिया था. इस बीच एएसजी अनिल सिंह कोर्ट में देरी से आये थे और आकर उन्होंने सुनवाई को टालने की अपील की थी. वहीँ अब 14 अक्टूबर को आर्यन खान की जमानत को लेकर कोर्ट का फैसला आना बाकी है.

पिछली बार इस वजह से नहीं मिली थी जमानत

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले जब आर्यन खान की सुनवाई की जा रही थी तो एएसजी अनिल सिंह ने जज साहेब को आर्यन खान की कुछ चैट्स और मैसेज के स्क्रीनशोर्ट दिखा दिए थे जिसमे दोनों लोगों के बीच ड्रग्स के लेन-देन को लेकर बातें की जा रही थी. जब उन्होंने इस बात पर अपनी दलील पेश की थी तो आर्यन खान अपनी कबूली बात से तुरंत पलट गए थे. हालाँकि इससे पहले उन्होंने बयान दिया था कि वह अपने दोस्त के साथ नशीली दवाएं लेते आए थे. वहीँ अब कोर्ट के सामने NCB की दलील यह पेश की गई थी कि, “यह इतना आसान केस नहीं है इसलिए हमे जांच की जड़ तक पहुँचने के लिए समय लग जाएगा.”

गुरिवार तक माँगा था समय

अनिल सिंह ने कहा कि, “फ़िलहाल मुझे कुछ सबूत जमा करने हैं इसलिए मैं आज से जाँच शुरू कर रहा हूँ तो ऐसे में मुझे कुछ समय चाहिए. अब यह सब कोर्ट को डिसाइड करना है. इस रैकेट में विदेशी लोगों का भंडाफोड़ करने के लिए हमने विदेशी मंत्रालयों से बात कर रखी है.” बता दें कि बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान एनसीबी ने अपना जवाब NDPS कोर्ट के दर्ज किया था और जमानत का विरोध जताते हुए कहा था कि अभी तक उन्हें आर्यन से किसी तरह की कोई बरामदी नहीं हो पाई है लेकिन वह इस कांड में आवश्य ही शामिल है. उन्होंने आगे कहा कि 29 धरा के तहत जब किसी पर आरोप लगता है तो उसे उसके अपराध के लिए दण्डित भी किया जाता है.

पॉवरफुल है ये लोग सबूत मिटा देंगे

कोर्ट में अपनी अपील दर्ज़ करवाते हुए एनसीबी ने कहा कि आर्यन खान से जुड़े उन्हें कुछ इंटरनेशनल संबंध भी मिले हैं जोकि अवैध रूप से हुई ड्रग्स की डील का इशारा करते हैं. ऐसे में उन्हें जांच के लिए थोडा समय और चाहिए हो सकता है ताकि विदेशी एजेंसियों से मदद लेकर मामले की जड़ तक पहुंचा जा सकते. NCB का यह भी कहना था कि, “वह लोग काफी पॉवरफुल हैं इसलिए सबूत के साथ भी छेड़-छाड़ कर सकते हैं.”