बदल गए बाइक के पीछे बैठने के नियम, जानिए क्या है सरकार के नए दिशानिर्देश

सड़क दुर्घटना सरकार के लिए एक बेहद चिंता का विषय है। देश भर में लगातार सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं, जिसमें कमी लाने के लिए सरकार द्वारा कई नियम बनाए गए हैं। सरकार ने गाड़ियों की बनावट और सुविधाओं में भी कुछ बदलाव किए हैं। आपको बता दें कि सड़क दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा बाइक सवारों को खतरा रहता है। परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई नियमों में बदलाव किये हैं। मंत्रालय ने बाइक की सवारी करने वाले लोगों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं यानी बाइक चलाने वाले के साथ साथ नए नियमों का पालन पीछे बैठने वाले शख्स को भी करना पड़ेगा। अगर नए नियमों का पालन नहीं किया जाए तो इसकी वजह से आपकी परेशानी बढ़ सकती है। तो चलिए जानते हैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से कौन-कौन से नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

बाइक में लगाना होगा हल्का कंटेनर

सरकार ने बाइक में हल्का कंटेनर लगाने के लिए भी नई गाइडलाइंस जारी की है। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की तरफ से बदले गए नियमों के अनुसार अब बाइक में हल्का कंटेनर लगाना होगा। इस कंटेनर की लंबाई 550 मिमी, चौड़ाई 510 मिली और ऊंचाई 500 मिमी से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर कंटेनर को पिछली सवारी के स्थान पर लगाया गया है तो ऐसी स्थिति में सिर्फ ड्राइवर को ही बाइक पर सवारी करने की अनुमति होगी। इसका मतलब कोई दूसरा सवारी बाइक पर नहीं बैठ सकेगा। इसके अलावा अगर बाइक की पिछली सीट के ठीक पीछे स्थान पर कंटेनर लगा हुआ है तो ऐसे में दूसरे व्यक्ति को बाइक पर बैठने की अनुमति होगी।

लगाना होगा हैंड होल्ड

सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की नई गाइडलाइंस के अनुसार बाइक के पीछे की सीट के दोनों तरफ हैंड होल्ड लगाना अनिवार्य है। अगर बाइक के पीछे सीट पर दोनों तरफ हैंड होल्ड लगाया जाएगा तो इसकी वजह से पीछे बैठी हुई सवारी कि सेफ्टी रहेगी। अगर ड्राइवर अचानक से ही ब्रेक मारता है तो ऐसी स्थिति में हैंड होल्ड की सहायता से बाइक के पीछे बैठा हुआ शख्स अपने को कंट्रोल कर सकता है। अभी तक ज्यादातर बाइक में यह सुविधा नहीं है। इसके अलावा बाइक के पीछे बैठने वाले के लिए दोनों तरफ पायदान लगाना जरूरी है और बाइक के पिछले पहिए के बाएं हिस्से का कम से कम आधा हिस्सा सुरक्षित तरीके से कवर होना चाहिए ताकि जो पीछे सवारी बैठी हुई है उसके कपड़े पहिए में ना फंसे।

टायर को लेकर नए दिशा-निर्देश

सरकार द्वारा अब टायरों के लिए भी नए गाइडलाइंस जारी किए हैं। जिसके मुताबिक 3.5 टन के वजन वाले वाहनों के लिए टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम प्रस्तावित किया गया है। इस प्रणाली के अनुसार आपके वाहन के टायर के दबाव की निगरानी करती है। अगर दबाव कम होगा तो ऐसी स्थिति में इसकी सूचना ड्राइवर को मिल जाएगी। इस नई प्रणाली के अंतर्गत पंचर या टायर फटने की स्थिति के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। इसके अलावा टायर मरम्मत किट के भी अनुशंसा की है। इस नियम को लागू किए जाने के पश्चात गाड़ी में एक्स्ट्रा टायर की आवश्यकता नहीं होगी।